गुंडा बदमाश शिखा शर्मा का एक वर्ष के लिए जिला बदर

सत्यमेव न्यूज खैरागढ़। जिले में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की पहल पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गंडई क्षेत्र की आदतन अपराधी शिखा शर्मा को एक वर्ष के लिए जिला बदर कर दिया है। पुलिस के अनुसार थाना गंडई क्षेत्र के वार्ड क्र.11 मेन चौक निवासी शिखा शर्मा (37) पति दिवाकर शर्मा के विरुद्ध थाना गंडई में 12 आपराधिक एवं 7 प्रतिबंधात्मक प्रकरण दर्ज हैं। बार-बार कार्रवाई के बावजूद उसके व्यवहार में सुधार नहीं होने और लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने के कारण पुलिस ने जिला बदर की कार्रवाई का प्रस्ताव जिला दंडाधिकारी को भेजा था। प्रकरण का परीक्षण करने के बाद जिला दंडाधिकारी ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5(क)(ख) के तहत आदेश जारी करते हुए शिखा शर्मा को आगामी एक वर्ष के लिए खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले की राजस्व सीमा से बाहर रहने के निर्देश दिए हैं। पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना तथा असामाजिक एवं आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है।

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