
सत्यमेव न्यूज़ खैरागढ़. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चन्द्रकांत वर्मा ने जिला केसीजी अंतर्गत गणेश विसर्जन के अवसर पर लोकहित एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये खैरागढ़ नगर पालिका सीमा क्षेत्र के भीतर स्थित देशी व विदेशी मंदिरा दुकान को 18 सितंबर बंद रखने का आदेश जारी किया है।