
सत्यमेव न्यूज खैरागढ़। दुर्ग संभागायुक्त सत्य नारायण राठौर ने राजस्व प्रकरण में गंभीर अनियमितता और लापरवाही बरतने पर तत्कालीन नायब तहसीलदार खैरागढ़ रश्मि दुबे को निलंबित करने का आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार वर्ष 2020-21 के एक मामले में बिना वास्तविक भूमि स्वामी अश्वनी पिता रामाधीन को पक्षकार बनाए और बिना नोटिस जारी किए उनका नाम रिकॉर्ड से हटा दिया गया तथा अन्य व्यक्तियों का नाम दर्ज कर दिया गया। संभागायुक्त ने पाया कि कब्जे के आधार पर भूमि स्वत्व निर्धारण करना राजस्व न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता इसके बावजूद विधि विपरीत आदेश पारित किया गया। साथ ही संबंधित पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिए बिना शीघ्रतापूर्वक आदेश जारी करना भी गंभीर त्रुटि माना गया। निलंबन अवधि में रश्मि दुबे का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय कबीरधाम निर्धारित किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।