
मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना में अर्थदण्ड की राशि वसूली नहीं करने का मामला
सत्यमेव न्यूज खैरागढ़. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा जारी आदेश के अनुसार नरेश कुमार वर्मा (मूल पद लेखापाल) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आदेश 24 फरवरी 2026 को मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर से जारी किया गया। जारी आदेश के अनुसार श्री वर्मा अपने पदस्थापन काल में प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद कवर्धा तथा सचिव/नोडल अधिकारी, कबीरधाम जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी के रूप में कार्यरत थे इस दौरान मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत कार्य संचालन कर रही सेवा प्रदाता कंपनी पर अधिरोपित 25 लाख 91 हजार 500 की अर्थदण्ड राशि की वसूली नहीं किए जाने के लिए उन्हें उत्तरदायी पाया गया। उक्त लापरवाही को गंभीर मानते हुए राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ राज्य नगर पालिका (कार्यपालन/यांत्रिकी/स्वास्थ्य) सेवा भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम 2017 के नियम 33 के तहत श्री वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वर्तमान में वे प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद बेमेतरा के पद पर पदस्थ थे। निलंबन अवधि के दौरान श्री वर्मा का मुख्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार जारी किया गया है।