
गंडई के कृषि केंद्रों में मिली अनियमितताएं, जैव उत्प्रेरक व जैव उर्वरक का अवैध स्टॉक जब्त
सत्यमेव न्यूज खैरागढ़। खरीफ सीजन 2026 में किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान उपलब्ध कराने और उर्वरक-कीटनाशकों के नियम विरुद्ध विक्रय एवं भंडारण पर रोक लगाने के लिए कृषि विभाग ने निरीक्षण और कार्रवाई तेज कर दी है। कलेक्टर इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल के निर्देशन तथा उप संचालक कृषि राजकुमार सोलकी के मार्गदर्शन में विभागीय टीम ने गंडई क्षेत्र के विभिन्न कृषि केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बाजार चौक स्थित हरिओम कृषि केंद्र, गंडई द्वारा विभागीय प्रक्रिया का उल्लंघन कर अवैध रूप से गोदाम संचालित किए जाने का मामला सामने आया। जांच के बाद कृषि विभाग ने धमधा रोड स्थित उक्त गोदाम को तत्काल सील कर दिया। गोदाम में रखे संदेहास्पद कीटनाशकों एवं उर्वरकों को जब्त कर संबंधित कृषि केंद्र संचालक नीरज अग्रवाल की सुपुर्दगी में रखा गया है। मामले में विभाग द्वारा आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में राघवेन्द्र कृषि केंद्र में उर्वरक नियंत्रण आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
बिना स्त्रोत प्रमाण पत्र के जैव उत्प्रेरक भी जब्त
कृषि विभाग ने बिना स्त्रोत प्रमाण पत्र के कृषि आदानों के भंडारण एवं विक्रय के मामलों में भी कार्रवाई की है। खैरागढ़ विकासखंड के रेंगाकठेरा स्थित दक्ष एग्रोटेक में निरीक्षण के दौरान 250 लीटर अवैध जैव उत्प्रेरक बरामद किया गया। विभाग ने इसे जब्त कर प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है। इसी तरह भंडारणपुर स्थित सूर्याश कृषि केंद्र और परसाही स्थित प्राची कृषि केंद्र में बिना आवश्यक अनुज्ञप्ति के जैव उर्वरक का विक्रय किए जाने की पुष्टि हुई। दोनों स्थानों से संबंधित स्टॉक जब्त कर वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।
नियमों की अनदेखी पर होगी सख्त कार्रवाई
कृषि विभाग ने कृषि आदान विक्रेताओं को निर्धारित नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना निर्धारित प्रक्रिया के उर्वरक एवं कीटनाशकों का विक्रय स्टॉक का उचित संधारण नहीं करना अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन तथा निर्धारित मानकों के विपरीत कृषि आदानों का व्यापार करने पर संबंधित विक्रेताओं के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।