सत्यमेव न्यूज़/खैरागढ़. घर घुसकर मारपीट की घटना को अंजाम देने वाले चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. जानकारी अनुसार रविवार 22 जनवरी को प्रार्थी कुम्भलाल साहू पिता पुसउ राम साहू निवासी प्रकाशपुर ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया है कि सुबह 9 बजे वह अपने घर में खाना खाने बैठा था तभी गांव के ही निवासी ओंकार मण्डावी पिता झाडुराम मण्डावी उम्र 29 वर्ष, लुकेश्वर मण्डावी पिता झाडुराम मण्डावी उम्र 19 वर्ष, भानु मण्डावी पिता झाडुराम मण्डावी उम्र 21 वर्ष तथा श्रीमती अनुसुईया मण्डावी पति झाडुराम मण्डावी उम्र 50 वर्ष सभी निवासी प्रकाशपुर एकराय होकर अश्लील गाली गलौच करते हुए घर में घुसकर हाथ मुक्का एवं डण्डे से मारपीट करने लगे. बीच बचाव करने उसकी पत्नि रेखा साहू को अनुसुईया द्वारा बाल पकडक़र उसके साथ मारपीट की गई.
प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध आईपीसी की धारा 294, 323, 506, 452, 34 के तहत पंजीबद्ध कर किया गया जिसके एसपी अंकिता शर्मा व एएसपी नेहा पाण्डेय के निर्देश पर एसडीओपी लालचंद मोहले के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी खैरागढ़ उप पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार साहू के नेतृत्व में पुलिस टीम गांव पहुंची जहां घेराबंदी कर चारों आरोपियों को हिरासत में लिया गया. आरोपियों से पूछताछ करने पर सभी ने अपना जुर्म स्वीकार किया जिसके बाद आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया और न्यायालय के आदेश पर ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है. उक्त कार्यवाही में सउनि प्रकाश सोनी, तेजान सिंह, आरक्षक संजय कौशिक, भूपेन्द्र नेताम, कांता कुसरे, मआर राधिका साहू की अहम भूमिका रही.