भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के पात्र हितग्राहियों को मिलेगा सालाना सात हजार रूपये

वार्षिक अनुदान के लिये भूमिहीन कृषि मजदूरों का चिन्हांकन पारदर्शिता के साथ करें – कलेक्टर

सत्यमेव न्यूज़/खैरागढ़. केसीजी कलेक्टर डॉ.जगदीश सोनकर ने राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के जिला में सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिये जिला सभागार की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि इस योजना में ऐसे भूमिहीन कृषि मजदूर पात्र होंगे जिनके पास अंशमात्र भी कृषि जमीन न हो. हितग्राही के पास 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में निर्धारित पात्रता हो, इस योजनांतर्गत उन्हें 7000 रुपये वार्षिक अनुदान दिया जायेगा. कलेक्टर ने राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के क्रियान्वयन के लिये अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा है कि वार्षिक अनुदान के लिये भूमिहीन कृषि मजदूरों का चिन्हांकन पारदर्शिता से करें. कोई भी पात्र हितग्राही योजनान्तर्गत लाभान्वित होने से छूटना नहीं चाहिये. भूमिहीन कृषि मजदूरों पर आधारित इस योजना में छत्तीसगढ़ शासन की मंशा है कि कृषि मजदूरी कार्य में संलग्न ग्रामीणों में अधिकतर लघु, सीमांत अथवा भूमिहीन कृषक हैं.

ये भूमिहीन मजदूर खरीफ की सीजन में तो कृषि मजदूरी कर जैसे तैसे अपना जीवन निर्वाह कर लेते हैं. रबी फसल में क्षेत्राच्छादन कम होने के कारण इनके सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो जाता है. इस योजना में ऐसे भूमिहीन कृषि मज़दूरों का चिन्हांकन करके, उन्हें सालाना 7000 रु अनुदान देकर राहत पहुंचाना है. इस योजना से भूमिहीन कृषि मजदूरों की आय में वृद्धि होगी और जीवन स्तर उन्नत होगा. यह योजना केवल ऐसे भूमिहीन कृषि मजदूर व्यक्ति अथवा परिवारों के लिए है जो केवल ग्राम पंचायत या नगर पंचायत क्षेत्र में निवासरत हो तथा उनके पास आवासीय भूमि के अलावा अंश मात्र भी कृषि भूमि न हो. नगर निगम अथवा नगर पालिका क्षेत्र के रहवासी मजदूर व भूमिहीन इस सुविधा से वंचित हो जायेंगे. इसके अलावा अनुसूचित क्षेत्रों के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के आदिवासियों के देवस्थल में पूजा करने वाले व्यक्ति जिन्हें पुजारी, बैगा, गुनिया, मांझी आदि नामों से जाना जाता है तथा आदिवासियों के देवस्थल के हाट पर्याहा, बाजा मोहरिया, कृषि भूमि धारण करने के बावजूद योजना के पात्र होंगे बशर्ते उन्हें अन्य योजनाओं से किसी भी प्रकार से आर्थिक अनुदान न मिलता हो.

भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के लिये आवेदन की प्रक्रिया

इस योजना का क्रियान्वयन राज् य स्तर पर आयुक्त/संचालक भू अभिलेख शाखा तथा जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की देख रेख में किया जायेगा. पात्र हितग्राहियों को आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज यथा आधार कार्ड व बैंक पासबुक की छायाप्रति ग्रामीण स्तर पर सचिव ग्राम पंचायत व शहरी क्षेत्रों में मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पास जमा करेंगे. यह योजना ग्राम पंचायत क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2021-22 से लागू किया गया है जबकि नगर पंचायत क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2023-24 से लागू होगा. योजना का कट ऑफ डेट 1 अप्रैल 2023 होगा अर्थात उक्त दिनांक की स्थिति में हितग्राही के पास योजनांतर्गत निर्धारित पात्रता होना आवश्यक है. इस योजना के अंतर्गत परिवार के मुखिया के नाम से किसी भी प्रकार की कृषि भूमि हो अथवा भूमि के उत्तराधिकारी में नाम हो, किसी भी प्रकार के राज् य अथवा केंद्र के दैनिक वेतन भोगी, सेवानिवृत या सेवारत कर्मचारी, जनप्रतिनिधि पूर्व या वर्तमान पंच, सरपंच, जिला व जनपद, लोकसभा व राज् यसभा के सदस्यों व किसी भी प्रकार से आय कर दाता को पात्रता नहीं होगी.

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