बाल विवाह रोकथाम व विधिक जागरूकता शिविर आयोजित, ग्रामीणों को दी गई महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी

सत्यमेव न्यूज छुईखदान। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव के अध्यक्ष एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार होता के मार्गदर्शन तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण निलेश जगदला के नेतृत्व में तालुक विधिक सेवा समिति छुईखदान द्वारा ग्राम माहराटोला में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं तालुक विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष ईशान व्यास के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ। शिविर में पैरालीगल वालंटियर पीएलवी सनील कुमार ने ग्रामीणों को निःशुल्क विधिक सहायता योजनाओं की जानकारी प्रदान की। इस दौरान विशेष रूप से बाल विवाह की रोकथाम घरेलू हिंसा नशा मुक्ति और साइबर अपराध जैसे विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई। ग्रामीणों को बताया गया कि वर्तमान समय में बढ़ रहे साइबर फ्रॉड से सतर्क रहना आवश्यक है। किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी या संदिग्ध गतिविधि होने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क कर सहायता ली जा सकती है। शिविर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की भी जानकारी दी गई। इनमें मानव तस्करी एवं वाणिज्यिक यौन शोषण के पीड़ितों के लिए विधिक सेवा योजना 2015 तथा एसिड हमले के पीड़ितों के लिए विधिक सेवा योजना 2016 सहित अन्य योजनाएं शामिल हैं। साथ ही आगामी नेशनल लोक अदालत 14 मार्च 2026 को आयोजित किए जाने की जानकारी दी गई। बताया गया कि लोक अदालत में राजीनामा योग्य मामलों का आपसी सहमति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्वरित निराकरण किया जा सकता है जिसमें किसी पक्ष की हार या जीत नहीं होती।
शिविर में यह भी बताया गया कि कोई भी व्यक्ति निःशुल्क कानूनी सलाह प्राप्त करने के लिए नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क कर सकता है।

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