धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने वाले दो आरोपियों को 10 साल सश्रम कारावास

सत्यमेव न्यूज खैरागढ़. गांव में मातर का कार्यक्रम देख रहे व्यक्ति पर चाकू से हमला करने वाले दो आरोपियों को अपर सत्र न्यायालय ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जानकारी अनुसार 6 नवंबर 2021 की रात्रि 11.30 बजे प्रार्थी अमर पाल ने थाना खैरागढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि शाम तकरीबन 6ः30 बजे वह अपने साथी गौरव साहू व युवराज ठाकुर के साथ अपने गांव में मातर कार्यक्रम देख रहा था तभी आरोपी लक्की साहू अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और अश्लील गाली-गलौच करने लगा जिसे उसके द्वारा गाली देने से मना करने पर लक्की ने उसके साथ धक्का-मुक्की किया जिसे देखकर युवराज बीच-बचाव करने आया तभी आरोपी लक्की महाबल्ला ने जान से मारने की धमकी देते हुए अपने जेब में रखे चाकू से युवराज के पेट में दाहिने तरफ वार कर दिया जिससे युवराज के पेट की अतड़ी बाहर निकल गई। घटना को अंजाम देकर आरोपी वहां से फरार हो गया। दूसरी ओर पीड़ित युवराज को साथियों के द्वारा उपचार के लिए सिविल अस्पताल खैरागढ़ ले जाया गया जहां से उसे मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव रिफर कर भर्ती कराया गया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना खैरागढ़ में आरोपी लक्की महाबल्ला के विरूद्ध धारा 307/34 भादंस के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले में विवेचना के दौरान लक्की महाबल्ला के सहयोगी को भी गिरफ्तार किया गया जिसके बाद मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय में जारी रही। सुनवाई के दौरान दोनों आरोपियों का दोष सिद्ध हुआ जिसके बाद अपर सत्र न्यायाधीश चंद्र कुमार कश्यप ने आरोपी लक्की महाबल्ला (साहू) पिता रामखिलावन साहू उम्र 25 वर्ष निवासी कलमना रोड गोपाल नगर नागपुर व खेमलाल साहू पिता कन्हैया साहू उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम कुकुरमुड़ा थाना व तहसील खैरागढ जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई को धारा 307/34 भारतीय दंड संहिता के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सहित 10 हजार रूपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है।

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