खैरागढ़। जिले में अवैध शराब के निर्माण, संग्रहण और बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए आबकारी विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में खैरागढ़ वृत्त की टीम ने 27 अक्टूबर को ग्राम खुरमुड़ी में दबिश देकर 4 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की। मामले में एक व्यक्ति के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। आबकारी विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार ग्राम खुरमुड़ी निवासी अलख राम विश्वकर्मा के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क) के तहत कार्रवाई की गई है। मौके से कच्ची महुआ शराब जब्त कर नियमानुसार प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। यह कार्रवाई आबकारी उपनिरीक्षक प्रियंक ठाकुर द्वारा की गई।
