आज जिले भर में होगी विशेष ग्राम सभाएं, स्वच्छता नियमों पर होगा जनजागरण

सत्यमेव न्यूज खैरागढ़। जिले की सभी ग्राम पंचायतों में 16 मई को विशेष ग्राम सभा आयोजित की जाएगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ग्राम सभाओं में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 की जानकारी दी जाएगी तथा स्वच्छता और कचरा प्रबंधन को लेकर जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा। प्रशासन के अनुसार यह आयोजन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों के पालन में किया जा रहा है। ग्राम सभाओं में न्यायालय के 19 फरवरी 29 अप्रैल और 5 मई 2026 के आदेशों का वाचन किया जाएगा। साथ ही ग्रामीणों को नए नियमों के प्रावधानों से अवगत कराया जाएगा। जारी निर्देशों में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत विशेष ग्राम सभा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। ग्राम सभा की कार्यवाही नियमानुसार संपन्न होगी और बैठक में गणपूर्ति तथा सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सरपंच पंच और सचिवों को दी गई है। प्रशासन ने बताया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 एक अप्रैल से लागू हो चुके हैं। नियमों के तहत गांवों में घर-घर कचरा संग्रहण सूखा-गीला सहित चार श्रेणियों में कचरे का पृथक्करण तथा प्रत्येक परिवार से यूजर चार्ज लिया जाना अनिवार्य किया गया है। सार्वजनिक स्थानों, नालियों, तालाबों और सड़कों पर कचरा फेंकने वालों पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। खुले में कचरा जलाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा भवन निर्माण सामग्री और मलबा सार्वजनिक स्थलों पर फैलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर विशेष सेल गठित किया जाएगा। पंचायतों के कार्यों की मासिक तिमाही और वार्षिक रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। बेहतर कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को सम्मानित करने का प्रावधान भी रखा गया है। प्रशासन ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे विशेष ग्राम सभा में शामिल होकर स्वच्छ और स्वस्थ गांव बनाने में सक्रिय भागीदारी निभाएं।

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