शासन के नियमों के तहत होगा नियमितीकरण
सत्यमेव न्यूज़/खैरागढ़. नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत नगर के विभिन्न वार्डों में शासन के नियमों के विपरीत बगैर भवन अनुज्ञा प्राप्त किये भवन/मकान निर्माण करने वाले नागरिकों के लिये शासन के नियमों के तहत नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है. जानकारी अनुसार नगर पालिका परिषद् से सूचना जारी की गई है कि विगत 14 जुलाई 2022 से अधिसूचित के मध्य अस्तित्व में आये आवासीय तथा गैर आवासीय एवं भू उपयोग परिवर्तन कर किये गये अनाधिकृत विकास के प्रकरणों का निराकरण करने के लिये छग असाधारण राजपत्र दिनांक 14 जुलाई 2022 से एवं छग अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण (संशोधन) नियम 2022 दिनांक 8 अगस्त 2022 में संशोधन का प्रावधान किया गया है, नियम के तहत पूर्व में बिना भवन अनुज्ञा प्राप्त किये भवन/मकान निर्माण करने वाले भूमि स्वामी इस नियम के तहत अपनी भूमि/भवन का नियमितीकरण कार्य नियमों के मुताबिक करवा सकते हैं. उक्त संदर्भ को लेकर मुख्य नगर पालिका अधिकारी सूरज सिदार ने बताया कि निर्धारित प्रारूप (प्रपत्र) में आवेदन जमा कर भूमि स्वामी नियमितीकरण का कार्य सुनिश्चित कर सकते हैं. इस संबंध में विस्तृत जानकारी नगर पालिका के लोक निर्माण विभाग शाखा से प्राप्त की जा सकती है.